सरकार एक साथ चलाएगी महात्मा ज्योतिबा फुले और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाएं

सरकार एक साथ चलाएगी महात्मा ज्योतिबा फुले और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाएं

Anita Peddulwar
Update: 2019-02-28 08:32 GMT
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डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनाएं एक साथ चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ वर्ष 2011 में हुए सामाजिक, आर्थिक व जातिवार जनगणना की सूची में शामिल परिवारों को दिया जाएगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवार महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। 31 दिसंबर 2018 को दोनों जन आरोग्य योजना की समयावधि समाप्त होने से अगली सुधारित योजना लागू होने तक एक साथ दोनों योजनाएं चलाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। आगामी 6 महीने अथवा सुधारित योजना लागू होने तक जो समय सीमा पहले होगी, तब तक दोनों योजनाएं एक साथ चलाई जाएंगी।

यह मिलेगी सुविधा
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रति परिवार को एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक उपचार के लिए लाभ दिया जाएगा। इसमें 1 लाख 50 हजार रुपए बीमा तत्व पर और एक लाख 50 हजार से 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस तत्व पर लाभ दिया जाएगा। इसमें 1209 बीमारियों का समावेश किया गया है। वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना अंतर्गत एक लाख 50 हजार रुपए तक विविध बीमारियाें का उपचार के लिए लाभ दिया जाएगा। मूत्रपिंड का ऑपरेशन के लिए 2 लाख 50 हजार रुपए तक लाभ मिल सकेगा। इस योजना अंतर्गत 996 बीमारियों के उपचार के लिए लाभ दिया जाएगा।

योजना का आधार
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके नाम सामाजिक, आर्थिक, जातिवार जनगणना के आधार पर बनाई गई लाभार्थियों की सूची में शामिल है। उनकी पहचान के लिए जारी किया गया ई-कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के लfए पीली, अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना के लाभधारक परिवार पात्र हैं। उनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसान आत्महत्या ग्रस्त 14 जिलों के सफेद राशनकार्ड धारक किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। उन्हें जमीन का 7/12 और फोटो सहित पहचान पत्र देना होगा। 
 

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