हाईकोर्ट ने पूछा-किस अधिकार से CBI कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने पूछा-किस अधिकार से CBI कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर लगाई रोक

Tejinder Singh
Update: 2018-01-23 15:49 GMT
हाईकोर्ट ने पूछा-किस अधिकार से CBI कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सोहराबुद्दीन मुठभेड मामले की मीडिया कवरेज पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिका पर बांबे हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी व आरोपी के वकील व्यवस्था पर विश्वास रखें और यह बताएं कि निचली कोर्ट ने कौन से अधिकारों के तहत मीडिया कवरेज पर रोक लगाई गई है। 

कवरेज पर लगी रोक के खिलाफ पत्रकारों ने दायर की याचिका

पिछले साल सीबीआई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन मामले के आरोपियों की ओर से दायर आवेदन पर मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी थी। जिसके खिलाफ पत्रकारों के समूह व बृहन्मुंबई यूनियन आफ जर्नालिस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को जस्टिस रेवती ढेरे के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पत्रकारों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिहीर देसाई व आबाद पोंडा ने कहा कि निचली कोर्ट के पास मीडिया कवरेज पर रोक लगाने का अधिकार ही नहीं है।


किस अधिकार से सीबीआई कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर लगाई रोक

सिर्फ आपवादजनक परिस्थितियों व विशिष्ट मामलों में (कैमरे के सामने हो रही सुनवाई) कुछ समय के रोक लगाई जा सकती है। इस लिए मीडिया कवरेज पर रोक लगाने को लेकर दायर किया गया आवेदन पूरी तरह से आधारहीन व अस्पष्ट था। उसके साथ कोई सबूत नहीं जोड़े गए थे। जबकि आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे वकीलो ने कहा कि सीबीआई कोर्ट ने गवाह, आरोपियों व वकीलों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मीडिया कवरेज पर रोक लगाई है।


बुधवार तक पूरा होगा फैसला

मीडिया कवरेज पर रोक स्थाई न हो कर, कोर्ट के अगले अादेश तक है। वहीं मीडिया को कोर्ट में जाने की अनुमति भी दे दी गई है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस ने अपना फैसला लिखने की शुरुआत कर दी है, जो बुधवार तक पूरा हो जाएगा। 

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