हाईकोर्ट निर्देश: एनएच-7 से किस-किस जगह से हटाए अतिक्रमण, पेश करो स्टेटस रिपोर्ट

हाईकोर्ट निर्देश: एनएच-7 से किस-किस जगह से हटाए अतिक्रमण, पेश करो स्टेटस रिपोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-25 13:39 GMT
हाईकोर्ट निर्देश: एनएच-7 से किस-किस जगह से हटाए अतिक्रमण, पेश करो स्टेटस रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने सतना कलेक्टर को इस आशय की स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सतना जिले से निकलने वाले एनएच-7 से किस-किस जगह से अतिक्रमण हटाए गए हैं। जस्टिस आरएस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। युगल पीठ ने कलेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने से छूट भी प्रदान कर दी है। पिछली सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने 25 अप्रैल को सतना कलेक्टर को हाजिर होने का आदेश दिया था।

अतिक्रमण के कारण चौड़ी नहीं हो पा रही सड़क-
मैहर के ग्राम घुनवारा निवासी पुरूषोत्तम त्रिपाठी की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि एनएच-7 की चौड़ाई 80 से 100 फीट है। उनके गांव में एनएच-7 इतना अधिक अतिक्रमण हो गया है कि सड़क 35 फीट की रह गई है। एनएचएआई द्वारा एनएच-7 को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से सड़क चौड़ी नहीं हो पा रही है।

नहीं हो पायी अब तक कोई कार्रवाई-
इस संबंध में उन्होंने सतना कलेक्टर और एसपी को अभ्यावेदन दिया, लेकिन अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धर्मेन्द्र सोनी ने कहा कि एनएच-7 पर अतिक्रमण होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, इसके बाद भी अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। पिछली सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने 25 अप्रैल को सतना कलेक्टर को हाजिर होने का आदेश दिया था।

जल्द शुरू की जाएगी कार्रवाई-
गुरुवार को सतना कलेक्टर सत्येन्द्र सिंह कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि एनएच-7 से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी, इसके लिए उन्हें समय दिया जाए। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने चार सप्ताह में इस आशय की स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है कि सतना जिले से निकलने वाले एनएच-7 से किस-किस जगह से अतिक्रमण हटाए गए।

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