शिवसेना के पूर्व नगरसेवक पर हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना

शिवसेना के पूर्व नगरसेवक पर हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना

Tejinder Singh
Update: 2018-11-08 12:31 GMT
शिवसेना के पूर्व नगरसेवक पर हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अदालत का समय नष्ट करने व सारहीन याचिका दायर करने के लिए शिवसेना के पूर्व नगरसेवक शगून नाइक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नाइक सांताक्रूज इलाके के वार्ड क्रमाक 91 से नगरसेवक थे। नाइक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्यायालय से अपने पुराने आदेश पर पुनर्विचार करने करने का आग्रह किया था। याचिका में जाति पड़ताल कमेटी के आदेश को भी चुनौती गई थी जिसके तहत कमेटी ने नाइक की ओर से साल 2017 में चुनाव के दौरान दिए गए जाति प्रमाणपत्र को फर्जी पाया था। अदालत ने अपने पुराने आदेश में कमेटी के फैसले को सही पाया था। 

अपनी पुनर्विचार याचिका के साथ नाइक ने कई नए दस्तावेज जोड़े थे और दावा किया था कि कमेटी ने उनकी ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) जाति को लेकर जो निष्कर्ष निकाला है वह खामीपूर्ण है। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति बीपी कुलाबावाला की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो दस्तावेज पेश किए है वे विश्वसनीय नजर नहीं आते है।

खंडपीठ ने कहा कि कमेटी ने पुराना आदेश तथ्यों की पड़ताल करने के बाद जारी किया था। जो हमे सही लगा था। इस विषय को लेकर दायर की गई पुनर्विचार याचिका हमे सारहीन नजर आ रही है। इस याचिका पर सुनवाई से अदालत का कीमती वक्त जाया हुआ है। यह कहते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम एक सप्ताह में भरने का निर्देश दिया। 

 

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