आवेदक की पत्नी को पेश नहीं किया तो खुद हाजिर हो टीआई : हाईकोर्ट

आवेदक की पत्नी को पेश नहीं किया तो खुद हाजिर हो टीआई : हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2017-06-27 05:33 GMT
आवेदक की पत्नी को पेश नहीं किया तो खुद हाजिर हो टीआई : हाईकोर्ट

दैनिक भास्कर न्यूज़ डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक युवक ने अपनी ही ससुराल वालों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी को उसके मायके वाले बंधक बनाकर रखे हुए हैं। आरोप है कि उसकी पत्नी को विदा करने के एवज में लाखों रुपयों की डिमांड की जा रही है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की पत्नी को पेश करने के निर्देश केन्ट थाने के टीआई को दिए हैं। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि यदि पुलिस ने आवेदक की पत्नी को पेश नहीं किया तो खुद टीआई को हाजिर होना पड़ेगा। इस मत के साथ अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जून को निर्धारित की है। 

यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका रामेश्वर की ओर से दायर की गई है। आवेदक का कहना है कि उसने रेशमा (बदला हुआ नाम) से मंदिर में विवाह किया था। विवाह में रेशमा के परिवार वाले भी शामिल थे। रीति-रिवाज का हवाला देकर लड़की पक्ष वाले रेशमा की विदाई घर से करने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गए। आरोप है कि अब विदाई के नाम पर रेशमा के परिवार वाले भारी-भरकम डिमांड कर रहे हैं।

आरोप है कि रेशमा को उसके मायके में बंधक बनाकर रखा गया है और याचिकाकर्ता को उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में पुलिस को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता की पत्नी को कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से एके पाठक व अधिवक्ता रंजीत सिंह पैरवी कर रहे हैं।

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