म्यूकर माइकोसिस के उपचार के लिए दवाओं के आवंटन पर हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब

म्यूकर माइकोसिस के उपचार के लिए दवाओं के आवंटन पर हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब

Tejinder Singh
Update: 2021-06-09 08:41 GMT
म्यूकर माइकोसिस के उपचार के लिए दवाओं के आवंटन पर हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा है कि उसने देश के विभिन्न राज्यों को कोविड के बाद होने वाले म्यूकर माइकोसिस के उपचार के लिए कितनी मात्रा में दवाएं आवंटित की है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। जबकि राज्य सरकार को कोविड का शिकार होने वाले बच्चों के इलाज के लिए बनाई गई व्यवस्था की जानकारी देने को कहा है। इससे पहले कोर्ट ने पाया कि नागपुर, औरंगाबाद नाशिक व पुणे में म्युकरमायकोसीस के अधिक मरीज है। 

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि हम यह देखना चाहते है कि केंद्र सरकार म्यूकर माइकोसिस के सक्रिय मरीजो के हिसाब से दवाओं का बटवारा कर रही है कि नहीं। खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र में म्यूकर माइकोसिस के मरीजों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र को अधिक दवाइयां मिलनी चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात का व्यापाक प्रचार प्रसार करें कि कैसे म्यूकर माइकोसिस से बचा जा सकता है। 

इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने कहा कि राज्य में 1 जून तक 5126 म्यूकर माइकोसिस के मरीज मिले है। इसके इलाज के लिए राज्य भर में  42 सरकारी अस्पताल व 419 निजी अस्पताल उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को जल्द ही इस बीमारी के इलाज में कारगर इंजेक्शन के 40 हजार डोज मिलेंगे। यह डोज यहीं तैयार हो रहे हैं। 

वहीं एडिसनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि पूरे देश में म्यूकर माइकोसिस के 28 हजार 252 मरीज है।  इस पर खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र में म्यूकर माइकोसिस के अधिक मरीज है। इसलिए महाराष्ट्र को पर्याप्त दवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खंडपीठ ने फिलहाल याचिका पर सुनवाई 10 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। 

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