पत्नी को गुजारा भत्ता न देने वाले की पेंशन जब्त कर हाईकोर्ट ने किया भुगतान 

पत्नी को गुजारा भत्ता न देने वाले की पेंशन जब्त कर हाईकोर्ट ने किया भुगतान 

Anita Peddulwar
Update: 2019-08-03 12:44 GMT
पत्नी को गुजारा भत्ता न देने वाले की पेंशन जब्त कर हाईकोर्ट ने किया भुगतान 

डिजिटल डेस्क,मुंबई। गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करने वाले पति की पेंशन जब्त कर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता प्रदान किया है। थल सेना से सेवानिवृत्त पति ने दावा किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वह मामूली पेंशन पर अपना गुजारा कर रहा है। लिहाजा वह पत्नी को गुजारा भत्ता देने में असमर्थ है। जबकि पत्नी ने कोर्ट को बताया था कि उसका पति साल 2017 में थल सेना से सेवानिवृत्त हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद उसे 17 लाख रुपये मिले हैं। उसके पति ने दूसरा विवाह भी कर लिया है। जिससे उसे एक बच्चा भी है। वह अपनी दूसरी पत्नी की देखभाल कर रहा है।  याचिकाकर्ता के अनुसार हाईकोर्ट ने साल 2017 में मेरे पति को मुझे व मेरे एक बच्चे की देखभाल के लिए 15 हजार रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। दो साल बीत जाने के बाद भी गुजारा भत्ते के रूप में मेरे पति ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया है।

न्यायमूर्ति अकिल कुरेशी व न्यायमूर्ति एस जे काथावाला की खंडपीठ ने मामले को लेकर पत्नी की ओर से दायर न्यायालय की अवमानना याचिका पर गौर करने के बाद पति के पंजाब नेशनल बैंक की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) ब्रांच मे खुले खाते को जब्त करने को कहा। खंडपीठ ने बैंक को खाते की सारी रकम हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करने का निर्देश दिया। इसके बाद बैंक ने रजिस्ट्रार के पास पति के खाते में जमा 11 लाख रुपये जमा कर दिए। जिससे पैसे न होने की पति की ओर से दी गई दलील की पोल खुल गई।   इस दौरान पत्नी के वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि गुजारा भत्ते के रूप में उसके मुवक्किल के पांच लाख 59 हजार रुपए बकाया हैं। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने रजिस्ट्रार को पत्नी को उसके गुजरा भत्ते के रूप में बकाया राशि का चेक जारी करने का निर्देश दिया। और शेष रकम बैंक में जमा करने और उससे मिलने वाले ब्याज से पत्नी को गुजारा भत्ता देने को कहा। इस बीच खंडपीठ ने कहा कि वे पति की ओर से दायर आवेदन पर 16 अगस्त को सुनवाई करेंगे। आवेदन में पति ने अदालत से अपने आदेश में बदलाव करने का आग्रह किया है।


 

Tags:    

Similar News