अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नागपुर-मुंबई में दर्ज मामले

अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नागपुर-मुंबई में दर्ज मामले

Tejinder Singh
Update: 2020-06-30 11:52 GMT
अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नागपुर-मुंबई में दर्ज मामले

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज की दो एफआईआर पर रोक लगा दी है। गोस्वामी के खिलाफ यह एफआईआर पालघर में भीड़ द्वारा की गई हिंसा व बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुई प्रवासी मजदूरों की भीड़ की घटना को लेकर दर्ज की गई थी। गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर नागपुर में दर्ज कराई गई थी, जबकि दूसरी एफआईआर मुंबई में दर्ज कराई गई थी। गोस्वामी पर सार्वजनिक सौहार्द बिगाड़ने व आपत्तिजनक टिप्पणी से लोगों को भड़काने का आरोप था। 

इन दोनों एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर गोस्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति उज्जल भूयान की खंडपीठ ने पिछले दिनों इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। खड़पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए आरोपी गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ जो मामला दर्ज हैं, उससे किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है। इसलिए अंतरिम राहत के तौर पर एफआईआर निलंबित की जाती हैं। पुलिस उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करें।  

गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीष साल्वे ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कई जगहों पर मेरे मुवक्किल के खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी व अपराध कानून के बीच संतुलन स्थापित करने की जरुरत है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पक्ष रखा। 

 


 

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