पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

Tejinder Singh
Update: 2021-07-21 14:25 GMT
पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भ्रष्टाचार और सौ करोड़ रुपए के कथित वसूली से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की ओर से खुद के खिलाफ सीबीआई द्वरा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बांबे हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी। इसके साथ ही कोर्ट राज्य सकार की ओर से दायर उस याचिका पर भी अपना निर्णय देगी, जिसमें देशमुख मामले को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के दो पैराग्राफ को हटाने की मांग की गई है। 

पिछले दिनों न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने देशमुख की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच का आदेश दिया था। याचिका में सिंह ने दावा किया था कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ने बताया था कि पूर्व गृहमंत्री ने उसे बार व रेस्टोरेंट से सौ करोड़ रुपए वसूली करने को कहा है।

मामले की जांच के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून की धारा सात के तहत मामला दर्ज किया है। देशमुख ने इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। जबकि राज्य सरकार ने अपनी याचिका में इस एफआईर के दो पैराग्राफ को लेकर आपत्ति जताई है और उसे हटाने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि इन दो पैराग्राफ के जरिए सीबीआई पुलिस महकमे के तबादले व तैनाती से जुड़े मामले की जांच करना चाहती है।जो हाईकोर्ट के फैसले के विपरीत है। याचिका में राज्य सरकार ने दावा किया है कि सीबीआई ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से दर्ज की है। 

 

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