हाईफाई डिवाईस और नाव होगी राजसात, कलेक्टर कोर्ट ने जारी किया आदेश

हाईफाई डिवाईस और नाव होगी राजसात, कलेक्टर कोर्ट ने जारी किया आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-28 18:45 GMT
हाईफाई डिवाईस और नाव होगी राजसात, कलेक्टर कोर्ट ने जारी किया आदेश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। अवैध उत्खनन में पकड़ी गई एक हाईफाई डिवाईस और तीन नावों को राजसात करने के आदेश सोमवार को कलेक्टर कोर्ट ने जारी किए हैं। कलेक्टर महेशचन्द्र चौधरी ने अवैध उत्खनन व परिवहन में जब्ती के प्रकरणों की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

शहपुरा थाना क्षेत्र में जब्त हुई हाईफाई डिवाईस व तीन नावों का प्रकरण दर्ज कर जब जांच कराई गई तो इन पर दावा पेश करने वाला कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। जिसके बाद जब्त डिवाईस व नावों को अज्ञात मनाते हुए कलेक्टर ने राजसात करते हुए होमगार्ड के सुपुर्द करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मौके से 35 घनमीटर रेत का अवैध स्टॉक भी बरामद हुआ था, जिसे माईनिंग कॉर्पोरेशन के जरिए नीलाम कराने को कहा गया है। इसी प्रकार रवीन्द्र विश्वाल नामक व्यक्ति की जब्त की गई एक्स्क्वेटर मशीन पर 39 हजार रुपए और इन्हीं से बरामद 26 घनमीटर मुरम पर 26 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 

अवैध परिवहन में पकड़ाए 4 वाहनों पर भी जुर्माना

अवैध परिवहन करते हुए चार वाहनों पर भी जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इसके तहत मुरम ले जाते पकड़े गए खुमान सिंह लोधी के हाईवा पर 21 हजार और दशरथ मरकाम के डम्पर पर 18 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। वहीं रेत का परिवहन करते हुए पकड़ाए गोविन्द पटेल के 407 ट्रक पर और संजू यादव के बिना नंबर के ट्रेक्टर पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।


पुनर्विचार के बाद 2 लाख के जुर्माने के साथ नीलामी भी

संचालक भौमिकी और खनिकर्म विभाग भोपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे गए एक मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने जब्त खनिज को नीलाम करने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, इसी वर्ष फरवरी में राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए बरेला क्षेत्र से खजान सिंह भाटिया के ट्रक से आयरन ओर बरामद किया था। मामले की पड़ताल के बाद अवैध परिवहन का केस कलेक्टर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसमें सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने मार्च 2017 में खनिज के बाजार मूल्य का दस गुना लगभग 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस अादेश के विरुद्ध संचालक खनिकर्म विभाग के समक्ष अपील की गई थी, जहां से मामले को पुनर्विचार के लिए वापस कलेक्टर कोर्ट भेजा गया। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने वाहन मालिक से दो लाख रुपए का जुर्माना वसूलने और आयरन ओर को बरेला थाना में रखवाकर नीलाम करने के निर्देश जारी किए हैं।

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