बालक का अपहरण करने वाला कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, मांगी थी पांच लाख की फिरौती

बालक का अपहरण करने वाला कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, मांगी थी पांच लाख की फिरौती

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-16 07:55 GMT
बालक का अपहरण करने वाला कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, मांगी थी पांच लाख की फिरौती

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। यहां से एक नाबालिक बालक संजीव कुमार मेहतो उम्र 15 साल निवासी 208/2 बिद्यानगर जीसीएफ स्टेट घमापुर का अपहरण करने वाले रीवा के कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है । बदमाश ने बालक को पूणे महाराष्ट्र में छुपाकर रखा था। इस संबंध में बताया गया है कि बालक के गुम जाने की सूचना उसके पिता पप्पू कुमार मेहतो द्वारा  2 अगस्त 19 को थाना घमापुर में दी गई  सूचना पर  591/19 धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अपने ही फोन से किया फिरौती के लिए फोन

पतासाजी के दौरान ज्ञात हुआ कि दिनांक 4/8/19 को अज्ञात नंबर से पप्पू कुमार मेहतो को फोन कर पांच लाख की फिरौती की मांग की गई । सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुये सायबर सेल की मदद से पतासाजी की गयी  तो  जिस नम्बर से फोन किया गया था का उपयोग छोटू सिंह उर्फ युवराज सिंह पिता सरदार सिंह उर्फ योगेंद्र सिंह ठाकुर ग्राम तिलखन थाना बैकुंठपुर जिला रीवा द्वारा करना पाया गया।  तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक पार्टी उक्त पते पर रवाना की गई, पार्टी द्वारा पतासाजी की गयी तो ज्ञात हुआ कि छोटू उर्फ युवराज सिंह नाम का व्यक्ति  अपहृत बालक के साथ गांव में देखा गया है जिसकी नागर गांव लोनावाडा जिला पूना महाराष्ट्र जाने की जानकारी ज्ञात हुई जिस पर तत्काल एक टीम बताये पते पर रवाना की गई उक्त टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से  संदेही छोटू सिंह उर्फ युवराज सिंह को घेराबंदी कर धर दबोचा जिसके कब्जे से उक्त

अपहृत बालक को मुक्त कराया गया।

आरोपी छोटू सिंह उर्फ युवराज सिंह उम्र 28 वर्ष की विधिवत गिरफ्तारी कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर जबलपुर लाकर यायालय के समक्ष पेश किया गया, न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे जेल निरूद्ध कराया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी छोटू सिंह उर्फ युवराज सिंह  रीवा जिले का शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना बैकुंठपुर एवं सगरा में एक दर्जन से अधिक प्रकरण अवैध वसूली, मारपीट, नकबजनी, लूट जैसे गंभीर प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। यह आरोपी थाना सगरा जिला रीवा के अप.क्र.69/19 धारा 341,392, 411 के प्रकरण में अभी भी फरार है जिसकी सूचना संबंधित थाने को भी दी गयी है।
 

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