तेजाब से हमला करने वाले को आजीवन कारावास - पीडि़त को 90 हजार का प्रतिकर
तेजाब से हमला करने वाले को आजीवन कारावास - पीडि़त को 90 हजार का प्रतिकर
डिजिटल डेस्क सतना। तेजाब से हमला करने के अपराध को समाज के प्रतिकूल और गंभीर मानते हुए नागौद की प्रथम अपर सत्र कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए 90 हजार रुपए आहत फरियादी रज्जन पांडेय उर्फ विपिन पिता विजयकांत निवासी सिंहपुर को दिए जाने का निर्णय सुनाया है।
क्या है मामला
एजीपी राजेश मिश्रा ने बताया कि 19 फरवरी 2018 को आहत सिंहपुर बाजार में गुड्डा सोनी से बात कर रहा था। आरोपी वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश के चलते फरियादी को गाली देने लगा। मना करने पर आरोपी ने फरियादी के ऊपर सीसी से तेजाब फेंक दिया। फरार होने से पहले आरोपी ने आहत को जान से मारने की धमकी भी दिया। सूचना पर सिंहपुर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र विचारण के लिए आदलत में पेश किया।
तेजाब में 2020 की पहली सजा
अदालत ने सजा में रहम की अपील दरकिनार कर, आरोपी गोलू उर्फ नीरज सोनी पिता प्रदीप सोनी निवासी सिंहपुर के विरुद्ध प्रमाणित अपराध को समाज के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला और गंभीर प्रवृत्ति का माना। अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 326 ए में आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।