पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास

पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2019-06-12 08:41 GMT
पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पत्नी के चरित्र पर संदेह कर उससे मारपीट कर अंतत: उसकी हत्या कर देने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीष कैलाश शुक्ल ने पत्नी के हत्या के आरोप में गलगला निवासी रमेश वासवानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 

पत्नी के चरित्र पर था संदेह

अभियोजन के अनुसार 20 सितंबर 2016 को बैनर्जी मार्केट नरघैया गलगला निवासी गौरी वासवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सेंट नार्बट स्कूल में कक्षा 12 वीं में पढ़ती है। वह सुबह 7.30 बजे स्कूल चली गई थी। घर में उसकी मां गंगोत्री उर्फ रानी वासवानी और पिता रमेश वासवानी थे। वह जब दोपहर में स्कूल से आई तो उसकी मां गंगोत्री खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मां की हत्या करने के बाद उसके पिता रमेश वासवानी भाग गए है। गौरी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता को शक था कि उसकी मां किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती है। इस बात को लेकर वह अक्सर मां के साथ मारपीट किया करते थे। इसी वजह से उसके पिता ने उसकी मां की हत्या की है। कोतवाली पुलिस ने धारा 302 का प्रकरण दर्ज न्यायालय में चालान पेश किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय वर्मा ने तर्क दिया कि आरोपी ने चरित्र संदेह के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या की है। गवाहों ने भी अपने बयान में इसकी पुष्टि की है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर विद्वान न्यायधीश द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास का फैसला दिया गया ।

Tags:    

Similar News