छात्र संघ चुनाव: हाईकोर्ट ने कहा- प्रमुख सचिवों को बनाओ पक्षकार

छात्र संघ चुनाव: हाईकोर्ट ने कहा- प्रमुख सचिवों को बनाओ पक्षकार

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-27 08:41 GMT
छात्र संघ चुनाव: हाईकोर्ट ने कहा- प्रमुख सचिवों को बनाओ पक्षकार

डिजिटल डेस्क जबलपुर। छात्र संघ चुनावों के दूसरे चरण में होने वाले चुनावों को लेकर दायर हुई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार के तकनीकी और मेडिकल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों को पक्षकार बनाने कहा है। शासकीय अधिवक्ता को सरकार से निर्देश प्राप्त करने कहा है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने दोनों प्रमुख सचिवों को 4 दिसम्बर तक जवाब करने के निर्देश दिए हैं।
यह जनहित याचिका जबलपुर के छात्र वरुण दुबे व 2 अन्य की ओर से दायर की गई है। इस याचिका में आरोप है कि सरकार ने निजी कॉलेजों में चुनाव तो कराए, लेकिन दूसरे चरण में तकनीकी कॉलेजों और निजी विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं कराए गए। इतना ही नहीं, अनावेदकों ने चुनाव प्रक्रिया तब कराई, जब कॉलेजों में परीक्षाएं चल रहीं थीं और चुनाव के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का हवाला देकर याचिका में कहा गया है कि सत्र शुरू होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, परंतु इसका भी सरकार ने पालन नहीं किया। अब जब कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षाएं चल रहीं हैं, तब छात्र संघ चुनाव कराए जाना अनुचित है। इन आधारों के साथ दायर याचिका में छात्र संघ चुनावों को कटघरे में रखा गया है। विगत 22 नवंबर को युगलपीठ ने सरकार से पूछा था कि दूसरे चरण के छात्र संघ चुनावों में प्रोफेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन शामिल क्यों नहीं हैं।
मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी और राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता संजय द्विवेदी हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान श्री द्विवेदी ने युगलपीठ को बताया कि इस मामले को लेकर उन्हें निर्देश प्राप्त करने में कठिनाई हो रही क्योंकि याचिका में तकनीकी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा के प्रमुख सचिव पक्षकार नही हैं। इस पर प्रमुख सचिव ने दोनों विभाग के प्रमुख सचिवों को पक्षकार बनाने के निर्देश देकर उन्हें 4 दिसंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

 

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