मराठा आरक्षण : राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा थोड़ा और वक्त

मराठा आरक्षण : राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा थोड़ा और वक्त

Tejinder Singh
Update: 2019-01-11 14:46 GMT
मराठा आरक्षण : राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा थोड़ा और वक्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण पर जवाब देने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से और वक्त मांगा है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से इस मांग के बाद मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई है, वहीं मराठा आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति रणजीत मोरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा किए जाने का वकील गुणरत्न सदावर्ते ने विरोध किया है। उन्होंने मांग की कि मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील ही मामले सुनवाई करें।

शुक्रवार को बांबे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान वकील सदावर्ते ने कहा कि अगस्त 2018 में एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रणजीत मोरे के सामने वे और वकील जयश्री पाटील अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते थे। लेकिन न्यायमूर्ति रणजीत मोरे ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

वकील सदावर्दे ने कहा कि इसलिए वे मुझे संदेह है कि वे हमारी बात फिर से सुनेंगे। वकील सदावर्ते की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायमूर्ति नरेश पाटील ने तुरंत किसी तरह के निर्देश नहीं दिए। उन्होंने इस मामले में सभी पक्षों को सोमवार तक इंतजार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले का हल आपसी समझबूझ के जरिए निकालने की भी बात कही।

हालांकि बाद में मीडिया से बातचीत में सदावर्ते ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रणजीत मोरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ करे लेकिन आगे कोई इस मुद्दे पर आपत्ति जता सकता है।  

 

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