विधायक ने मध्यान्ह भोजन वितरण से स्व-सहायता समूह को अलग कराया, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

विधायक ने मध्यान्ह भोजन वितरण से स्व-सहायता समूह को अलग कराया, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2020-02-15 08:54 GMT
विधायक ने मध्यान्ह भोजन वितरण से स्व-सहायता समूह को अलग कराया, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

विधानसभा चुनाव में आरोपित तौर पर सहयोग न करने का मामला, राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर।
छतरपुर जिले की बिजावर तहसील के ग्राम ममऊ के प्राथमिक व मिडिल स्कूल में मध्यान्ह भोजन वितरण के काम से एक स्व-सहायता समूह को अलग किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में याचिकाकर्ता समूह का आरोप था कि विधानसभा चुनाव में उसने स्थानीय विधायक को सहयोग नहीं किया था, जिसकी सजा के तौर पर उसको ठेके से अलग कराया गया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता समूह को भोजन वितरण का कार्य आगामी आदेश तक जारी रखने के निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। वीरांगना झलकारी बाई स्व-सहायता समूह की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि उसके द्वारा विगत कई वर्षों से ममऊ के प्राथमिक व मिडिल स्कूल में मध्यान्ह भोजन वितरण का कार्य किया जा रहा है। स्कूल में बँटने वाले मध्यान्ह भोजन का हर माह निरीक्षण होता है और उसका प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है। याचिका में आरोप है कि विधानसभा चुनाव में निर्वाचित विधायक को सहयोग न करने की सजा के रूप में ठाकुर बाबा स्व-सहायता समूह से याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत कराई गई।
शिकायत में याचिकाकर्ता द्वारा सप्लाई किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए एक शिकायत की गई। आरोप है कि सुनवाई का कोई मौका दिए बिना ही याचिकाकर्ता समूह को मध्यान्ह भोजन वितरण से अलग करने के आदेश विगत 28 जनवरी को जारी कर दिए गए। इस पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता समूह की ओर से अधिवक्ता एनएस रूपराह ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करके अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
 

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