मुंबई हवाई अड्‌डा : दूसरे राज्यों से आने वालो के लिए अनिवार्य कोविड रपोर्ट, महाराष्ट्र में जरूरत नहीं

मुंबई हवाई अड्‌डा : दूसरे राज्यों से आने वालो के लिए अनिवार्य कोविड रपोर्ट, महाराष्ट्र में जरूरत नहीं

Tejinder Singh
Update: 2021-06-02 16:08 GMT
मुंबई हवाई अड्‌डा : दूसरे राज्यों से आने वालो के लिए अनिवार्य कोविड रपोर्ट, महाराष्ट्र में जरूरत नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के किसी हिस्से से हवाई यात्रा कर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं है। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट से राज्य के किसी भी दूसरे इलाके की यात्रा करने वालों को भी यात्रा शुरु करने से पहले आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। मुंबई महानगर पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। फिलहाल दूसरे राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट के जरिए कोरोना संक्रमण की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है। सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वे हवाई जहाज पर सवार होने से पहले इस बात की पुष्टि करें कि राज्य में आ रहे यात्री के पास आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट हो और राज्य के हवाई अड्डे पर पहुंचने पर इसकी समयसीमा 48 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हवाई सेवा देने वाली कंपनिया राज्य के दूसरे हिस्सों से आने और वहां जाने वाले यात्रियों की भी आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की जांच कर रही थी।

इसी असमंजस को देखते हुए चहल ने आदेश जारी कर मामले में स्थिति साफ की। जारी आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र के भीतर स्थित हवाई अड्डों से मुंबई आने वाले यात्रियों को मुंबई पहुंचने के बाद निगेटिव आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है साथ ही मुंबई से महाराष्ट्र के भीतर स्थित हवाई अड्डों के लिए रवाना होने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट ऑपरेटर और एयरलाइन निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाने का आग्रह न करें। इससे पहले हवाई उड़ानों में सवार होने से पहले निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य था।

 

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