विसर्जन को लेकर नगर पालिका कर्मी से मारपीट - पुलिस ने मामला दर्ज किया

विसर्जन को लेकर नगर पालिका कर्मी से मारपीट - पुलिस ने मामला दर्ज किया

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-10 09:40 GMT
विसर्जन को लेकर नगर पालिका कर्मी से मारपीट - पुलिस ने मामला दर्ज किया

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पनागर थाना क्षेत्र के गुरुनानक वार्ड स्थित विसर्जन कुंड में रात में गांधी मैदान दुर्गा समिति के ब्रजेश सिंह ठाकुर, रंजीत ठाकुर, नवनीत उर्फ पप्पू सोंधिया, नितिन ठाकुर आये और  विसर्जन की बात को लेकर बोले की पहले हम विसर्जन करेंगे। उन्हें क्रम से विसर्जन करने कहा तो उन्होंने गाली-गलौज करते हुए नपा कर्मी गोविंद प्रसाद उम्र 61 वर्ष हाथ-घूँसों से मारपीट की।में पहले प्रतिमा विसर्जन करने की बात को लेकर विवाद करते हुए वहाँ तैनात नगर पालिका कर्मी से मारपीट करने वालों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार नपा कर्मी गोविंद प्रसाद उम्र 61 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह पनागर नगर पालिका में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। बीती रात विसर्जन कुंड में उसकी ड्यूटी लगी थी। राजस्व निरीक्षक ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने पहले मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाते हुये भाग  गये। रिपोर्ट पर धारा 353, 186, 332, 294, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।  
चलसमारोह में नाचने को लेकर विवाद
 बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में बीती रात विसर्जन के दौरान सोनी मोहल्ला के पास दूसरी समिति के लोग आ गये, इस दौरान हेमराज का धक्का मोनू एवं नीलू भुर्रक को लग गया था। इस बात को लेकर विवाद करते हुए  उन्होंने गाली-गलौज कर मारपीट कर दी।
नाचने को लेकर जमकर विवाद हुआ। इस दौरान हुई मारपीट की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार गुरु मोहल्ला बेलखेड़ा निवासी हेमराज गोंड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि व अपनी समिति वालों के साथ नाचते-गाते हुए जा रहा था। सोनी मोहल्ला के पास दूसरी समिति के लोग आ गये एवं नाचने लगे। इस दौरान उसका धक्का मोनू एवं नीलू भुर्रक को लग गया था। इस बात को लेकर विवाद करते हुए उन्होंने गाली-गलौज कर हाथ-मुक्कों से मारपीट की एवं उसे उठाकर नाली में पटक दिया, जिससे उसके सिर व चेहरे में चोटें आईं।  रिपोर्ट पर धारा 294, 323, 506, 34, 3(1)ध, 3(1)द, 3(2)व्ही ए एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
 

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