व्यापारी को दुष्कर्म के मामले में फँसाए जाने पर नोटिस - राज्य शासन, डीजीपी, जबलपुर आईजी और एसपी से माँगा जवाब

व्यापारी को दुष्कर्म के मामले में फँसाए जाने पर नोटिस - राज्य शासन, डीजीपी, जबलपुर आईजी और एसपी से माँगा जवाब

Bhaskar Hindi
Update: 2020-12-23 09:49 GMT
व्यापारी को दुष्कर्म के मामले में फँसाए जाने पर नोटिस - राज्य शासन, डीजीपी, जबलपुर आईजी और एसपी से माँगा जवाब

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ ने निवाडग़ंज के एक व्यापारी को दुष्कर्म के मामले में झूठा फँसाए जाने के मामले में दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। एकल पीठ ने राज्य सरकार, डीजीपी, जबलपुर के आईजी, एसपी, कोतवाली सीएसपी और महिला थाना प्रभारी को 7 जनवरी तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। 
यह याचिका निवाडग़ंज निवासी अभिषेक केशरवानी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि एक महिला ने उसके खिलाफ महिला थाने में दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट की झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्शमुनि त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी और असीम त्रिवेदी ने एकल पीठ को बताया कि शिकायतकर्ता महिला एक अधिवक्ता को 20 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल कर चुकी है। इस संबंध में महिला के खिलाफ गोराबाजार थाने में प्रकरण दर्ज है। याचिका में कहा गया कि  याचिकाकर्ता का एक व्यक्ति के साथ जमीन के संबंध में विवाद चल रहा है। जिसका न्यायालय में भी प्रकरण चला था। सुनवाई के दौरान उस व्यक्ति ने याचिकाकर्ता को फँसाने की धमकी दी थी। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
 

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