कंगना मामला : याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा - हम तय नहीं कर सकते वकील की फीस 

कंगना मामला : याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा - हम तय नहीं कर सकते वकील की फीस 

Tejinder Singh
Update: 2021-02-08 12:48 GMT
कंगना मामला : याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा - हम तय नहीं कर सकते वकील की फीस 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फ़िल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले पर तोड़क कार्रवाई किए जाने के मामले में मुंबई महानगर पालिका की ओर से पैरवी करने वाले  वरिष्ठ वकील की फीस को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा कि कौन वकील कितनी फीस लेगा हम यह नहीं तय कर सकते है। रनौत से जुड़े मामले में मुंबई मनपा की ओर से पैरवी करने के एवज में वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पी चिनॉय ने फीस के रुप में 82.50 लाख रुपए लिए थे। सूचना के अधिकार से मिली इस जानकारी के आधार पर आरटीआई कार्यकर्ता शरद यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सोमवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई।

याचिका में दावा किया गया था कि मनपा को इतने साधारण व सामान्य मामले (रनौत प्रकरण) में ऐसे वरिष्ठ वकील को नियुक्त नहीं करना चाहिए था। मनपा की ओर से लिए गए इस निर्णय के चलते सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। याचिका में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्योंकि कौन वकील कितनी फीस लेगा हम इसे नहीं देख सकते। किस वकील को नियुक्त करना है, मामला सामान्य है या नहीं, यह निर्णय लेने का अधिकार भी मनपा के पास है। 

 
 
 

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