देर रात तक खुलने वालीं दुकानें समय पर बंद कराने की याचिका खारिज

देर रात तक खुलने वालीं दुकानें समय पर बंद कराने की याचिका खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2019-11-06 08:13 GMT
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डिजिटल डेस्क जबलपुर । शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में देर रात तक दुकानों के खुलने को चुनौती देने वाली याचिका वापस लिए जाने पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी है कि दुकानों को समय पर बंद कराने के लिए वो कानून में उपलब्ध विकल्पों के तहत सक्षम अधिकारी को आवेदन दे सकता है।
आसामाजिक तत्वों का वहां जमावड़ा 
अधारताल आनंद नगर निवासी एडवोकेट मेहबूब खान की ओर से दायर इस जनहित याचिका में मुस्लिम बाहुल्य वाले हनुमानताल, गोहलपुर व अधारताल क्षेत्रों में देर रात तक खुलने वाली दुकानों को समय पर बंद कराये जाने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की गई  थी। याचिका में आरोप था कि देर रात तक दुकानों के खुलने से आसामाजिक तत्वों का वहां जमावड़ा लगता है और वारदातें भी होती हैं। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई थी। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता एचएस छाबड़ा ने पैरवी की।
 

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