खटुका हत्याकांड में रिपोर्ट पेश करने पुलिस को आखिरी मौका, हाईकोर्ट ने कहा- ‘इसके बाद नहीं मिलेगी मोहलत’

खटुका हत्याकांड में रिपोर्ट पेश करने पुलिस को आखिरी मौका, हाईकोर्ट ने कहा- ‘इसके बाद नहीं मिलेगी मोहलत’

Bhaskar Hindi
Update: 2020-01-09 07:58 GMT
खटुका हत्याकांड में रिपोर्ट पेश करने पुलिस को आखिरी मौका, हाईकोर्ट ने कहा- ‘इसके बाद नहीं मिलेगी मोहलत’

मृतक एससी खटुआ की पत्नी की याचिका पर अब 29 जनवरी को होगी सुनवाई,विवेचना अधिकारी को हाजिर रहने के निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
जीसीएफ में पदस्थ जूनियर वर्कस मैनेजर शारदा चरण खटुआ की हत्या के मामले पर हाईकोर्ट ने जबलपुर पुलिस को अाखिरी मौका दिया है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने बुधवार को हुई सुनवाई के बाद साफ तौर पर कहा है कि अगली बार पुलिस को कोई मोहलत नहीं मिलेगी। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को निर्धारित करके अदालत ने मामले के विवेचना अधिकारी को हाजिर रहने कहा है।
गौरतलब है कि मौसमी खटुआ ने यह याचिका दायर करके अपने पति शारदा चरण खटुआ की हुई हत्या की जांच सीबीआई से कराने की प्रार्थना की है। हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की मॉनीटरिंग की जा रही है और पिछली पांच पेशियों से लगातार जबलपुर पुलिस को समय दिया जा रहा है।
मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुकेश मिश्रा, राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता रोहित सोहगरा, हस्तक्षेपकर्ता कमल किशोर चित्तोर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त सिंह और अधिवक्ता विनीता शर्मा और जीसीएफ फैक्ट्री के जीएम की ओर से अधिवक्ता गोपी चौरसिया हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान जबलपुर पुलिस की ओर से एफएसएल और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने समय मांगा गया। अदालत ने पुलिस को आखिरी मौका देकर सुनवाई मुलतवी कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केके रजक भी पैरवी कर रहे हैं।

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