मानसिक रुप से कमजोर लड़कियों से रेप करनेवाले चपरासी को उम्र कैद

मानसिक रुप से कमजोर लड़कियों से रेप करनेवाले चपरासी को उम्र कैद

Tejinder Singh
Update: 2018-05-21 15:15 GMT
मानसिक रुप से कमजोर लड़कियों से रेप करनेवाले चपरासी को उम्र कैद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष पास्को अदालत ने मानसिक रुप से कमजोर दो लड़कियों के साथ दुष्कर्म करनेवाले स्कूल के चपरासी व केयर टेकर राजेश तरे को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जस्टिस सुरेखा पाटिल ने तरे को यह सजा सुनाते हुए उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मानसिक रुप से कमजोर दो लड़कियों  में से एक बालिग थी जबकि दूसरी नाबालिग। इन दोनों को एक सुधारगृह से ट्रांबे के स्कूल में लाया गया था। जहां तरे दो मतिमंद लड़कियों के साथ दुष्मर्क किया।

दोनों लड़कियों ने स्कूल में आनेवाली काउंसिलर को दुष्कर्म की बात बताई थी। एक लड़की  ने काउंसिलर को बताया कि तरे ने शौचालय में उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद काउंसिलर ने पुलिस ने इस संबंध में ट्रांबे पुलिस में तरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने तरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)डी,354 बी,342,328, 506, व पास्को कानून की धारा 6 व 10 के तहत मामला दर्ज किया था। 

मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी तरे के खिलाफ पास्को कोर्ट में 2014 में 43 वर्षीय तरे के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। इस पर जस्टिस सुरेखा पाटिल के सामने सुनवाई हुई। मामले से जुड़े सबूतों पर गौर करने के बाद जस्टिस ने तरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

Similar News