दोषमुक्त मामलों को क्राइम रजिस्टर से हटाने के आवेदन का 3 माह में करो निराकरण

दोषमुक्त मामलों को क्राइम रजिस्टर से हटाने के आवेदन का 3 माह में करो निराकरण

Bhaskar Hindi
Update: 2021-07-06 10:16 GMT
दोषमुक्त मामलों को क्राइम रजिस्टर से हटाने के आवेदन का 3 माह में करो निराकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने होशंगाबाद कलेक्टर को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता जिन मामलों में दोषमुक्त हो चुका है, उन मामलों को पुलिस रेगुलेशन के अनुसार क्राइम रजिस्टर से हटाने के आवेदन का तीन माह में निराकरण किया जाए। इस निर्देश के साथ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है। यह याचिका इटारसी निवासी सुब्बन रैकवार की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ पूर्व में 46 प्रकरण दर्ज थे, लेकिन वह उन सभी मामलों में दोषमुक्त हो चुका है, लेकिन वे सभी प्रकरण अभी भी क्राइम रजिस्टर में दर्ज हैं। इसकी वजह से उसके खिलाफ सट्टे का एक प्रकरण दर्ज होने पर होशंगाबाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर दी। अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने तर्क दिया कि पुलिस रेगुलेशन क्रमांक 645 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति दोषमुक्त हो जाता है, तो उन प्रकरणों को क्राइम रजिस्टर से हटाने का अधिकार जिला दंडाधिकारी को है। याचिकाकर्ता ने जिला दंडाधिकारी को आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने होशंगाबाद कलेक्टर को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता जिन मामलों में दोषमुक्त हो चुका है, उन मामलों को क्राइम रजिस्टर से हटाने के आवेदन का 3 माह में निराकरण किया जाए। प्रकरण में अधिवक्ता प्रशांत अवस्थी, असीम त्रिवेदी और अपूर्व त्रिवेदी ने भी पक्ष प्रस्तुत किया।
 

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