बर्खास्त सहायक शिक्षक को बहाल करो

बर्खास्त सहायक शिक्षक को बहाल करो

Bhaskar Hindi
Update: 2020-01-15 08:47 GMT
बर्खास्त सहायक शिक्षक को बहाल करो

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने उस सहायक शिक्षक को बहाल करने के आदेश दिए हैं, जिसे एक आपराधिक मामले में हुई सजा के आधार पर नौकरी से बर्खास्त किया गया था। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस अपराध में याचिकाकर्ता को सजा हुई थी, वह नैतिक अद्यमता (मोरल टर्पिट्यूड) की परिभाषा में नहीं आता। इस मत के साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने के संबंध में सीहोर के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 जून 2016 को दिया आदेश खारिज कर दिया। फिलहाल भोपाल के श्यामपुर में रह रहे राजपाल सिंह नाहर की ओर से दायर इस याचिका में बर्खास्तगी को चुनौती देकर दावा किया गया कि भादंवि की धारा 148 व 149 में हुई सजा अवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का उल्लेख करते हुए अदालत ने अपने फैसले में माना कि उक्त दोनों धाराएं नैतिक अद्यमता के दायरे में नहीं आती, इसलिए याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी अनुचित है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जय शुक्ला ने पैरवी की।
 

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