रजिस्ट्रेशन की अतिरिक्त राशि दो माह में लौटाओ - उपभोक्ता फोरम का मप्र गृह निर्माण मंडल को आदेश

रजिस्ट्रेशन की अतिरिक्त राशि दो माह में लौटाओ - उपभोक्ता फोरम का मप्र गृह निर्माण मंडल को आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-25 09:34 GMT
रजिस्ट्रेशन की अतिरिक्त राशि दो माह में लौटाओ - उपभोक्ता फोरम का मप्र गृह निर्माण मंडल को आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । उपभोक्ता से रजिस्ट्रेशन की अतिरिक्त राशि वसूले जाने को उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी माना है। अध्यक्ष केके त्रिपाठी व सदस्य सदस्य द्वय योमेश अग्रवाल और अर्चना शुक्ला ने मप्र गृह निर्माण मंडल को कहा है कि वो आवेदक को दो माह के भीतर रजिस्ट्रेशन के रूप में लिए गए 15 हजार रुपए प्रदान करें। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5 हजार रुपए भी प्रदान करे। फोरम ने यह फैसला आईटीआई चुंगी नाका के पास रहने वालीं श्रीमती नीलम चौबे के मामले पर दिया। आवेदक का कहना था कि उन्होंने गृह निर्माण मंडल से भवन खरीदा था, लेकिन उनसे रजिस्ट्रेशन के रूप में 15 हजार रुपए ले लिए गए। 
चैक बाउन्स के आरोपी को एक साल की सजा
जमीन के सौदे को लेकर 35 लाख रुपए के दिए गए दो चैक बाउन्स होने के आरोप में जिला सत्र न्यायालय ने पाटन के खटोली घाना (खिरवा) ग्राम कैथरा निवासी भैया जी कुर्मी पटेल को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही फरियादी महिला को प्रतिकर के रूप में 43 लाख 80 हजार रुपए देने के भी आदेश विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश वानवंशी ने दिए हैं। पनागर तहसील के ग्राम बघोड़ा निवासी श्रीमती प्रतिभा पटेल की ओर से दायर इस परिवाद में आरोप था कि उन्होंने 3 एकड़ जमीन खरीदने का सौदा आरोपी भैया जी से किया था। आवेदक ने 18 फरवरी 2015 को 31 लाख 50 हजार रुपए दिए। दोनों के बीच अनुबंध पत्र निष्पादित भी हुआ, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी ने जमीन बेचने से इंकार कर दिया। दोनों पक्षों के बीच तय हुआ कि आरोपी द्वारा फरियादी को 35 लाख रुपए दिए जाएंगे। आरोपी द्वारा दिए गए दो चैक बैंक में पेश करने पर बाउन्स हो गए। इस पर यह मामला कोर्ट में दायर किया गया था। 
 

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