मण्डला जिले के टीआई के खिलाफ दूसरी बार वारंट

मण्डला जिले के टीआई के खिलाफ दूसरी बार वारंट

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-06 08:08 GMT
मण्डला जिले के टीआई के खिलाफ दूसरी बार वारंट

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हत्या के एक मामले में कई मौके देने के बाद भी एफएसएल रिपोर्ट पेश न करने पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने मण्डला जिले के महाराजपुर थाने के प्रभारी के खिलाफ दूसरी बार 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले 18 नवम्बर को भी थाना प्रभारी के खिलाफ 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी हुआ, लेकिन वह तामील नहीं हो सका था। जस्टिस अखिल कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने थाना प्रभारी के रवैये को गंभीरता से लेते हुए उन्हें 9 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर हाजिर होकर एफएसएल रिपोर्ट पेश करने कहा है।
अदालत ने यह निर्देश उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले के ग्राम टरगुआ में रहने वाले कौशल कुशवाहा की ओर से दायर जमानत अर्जी पर दिए। पेशे से ड्रायवर कौशल के खिलाफ महाराजपुर थाने में वर्ष 2018 में हुई हत्या का मामला दर्ज है। इस मामले में जमानत पाने यह अर्जी बीते सितंबर माह में हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को हुई पहली सुनवाई पर महाराजपुर थाने को कहा गया था कि केस डायरी के साथ एफएसएल रिपोर्ट और आरोपी कौशल के आपराधिक रिकार्डों का ब्यौरा पेश किया जाए।
इसके बाद अगली 5 पेशियों पर भी एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं हुई। 18 नवम्बर को जमानती वारंट जारी होने के बाद भी रिपोर्ट पेश न होने को आड़े हाथों
लेते हुए अदालत ने एक बार फिर से थाना प्रभारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए। इस मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता संतोष
प्रसाद कुशवाहा पैरवी कर रहे हैं।
 

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