सुरक्षा में नवयुगल को भेजो मुम्बई - दंपत्ति की याचिका पर हाईकोर्ट का जबलपुर एसपी को सशर्त निर्देश
सुरक्षा में नवयुगल को भेजो मुम्बई - दंपत्ति की याचिका पर हाईकोर्ट का जबलपुर एसपी को सशर्त निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।अपनी मर्जी से अंतरजातीय विवाह करने वाले एक नवयुगल को हाईकोर्ट ने सुरक्षा के साये में मुम्बई भेजने के सशर्त निर्देश जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को दिए हैं। नवयुगल द्वारा सुरक्षा को लेकर दायर याचिका का निराकरण करते हुए जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने यह व्यवस्था दी। नवयुगल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि युवती मुम्बई की रहने वाली है और युवक जबलपुर का। बालिग होने के कारण उन्होंने अंतरजातीय विवाह विगत 10 अक्टूबर को किया, जिसका 11 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन भी हुआ। चूंकि युवती के पिता दूसरे समुदाय से संबंधित हैं और वे काफी रसूखदार हैं, इसलिए उन्होंने एक शिकायत खार पुलिस थाने में दर्ज कराई। अब मुम्बई पुलिस बार-बार युवक को बयान दर्ज कराने वहां बुला रही है। वहां पर जान के संभावित खतरे को देखते हुए नवयुगल की ओर से यह याचिका दायर की गई। मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसपी मिश्रा हाजिर हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका का निराकरण करते हुए जबलपुर एसपी को कहा कि यदि याचिकाकर्ता सुरक्षा को लेकर आवेदन देते हैं, तो उस पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा का पूरा खर्च याचिकाकर्ताओं को ही वहन करना पड़ेगा।