शहडोल - मनरेगा में दिहाड़ी करने वाला निकला 10 करोड़ की जमीन का मालिक!

शहडोल - मनरेगा में दिहाड़ी करने वाला निकला 10 करोड़ की जमीन का मालिक!

Bhaskar Hindi
Update: 2020-12-15 08:15 GMT
शहडोल - मनरेगा में दिहाड़ी करने वाला निकला 10 करोड़ की जमीन का मालिक!

कारोबारी ने नौकर के नाम खरीदी थी 33 एकड़ की आदिवासी जमीन
डिजिटल डेस्क शहडोल, भोपाल । आयकर विभाग भोपाल की बेनामी विंग ने शहडोल और उमरिया जिले में मनरेगा में दिहाड़ी करने वाले एक मजदूर के नाम पर 10 करोड़ रुपए की 33 एकड़ जमीन का पता लगाया है। यह जमीन एक आदिवासी से खरीदी गई थी।  इस पर सीमेंट पाइप, डामर बनाने के उद्योग लगे हैं। इसके साथ ही यहां स्टोन क्रशर और प्लांटेशन भी किए गए हैं। जांच में यह पता चला है कि यह जमीन शहडोल और उमरिया के बड़े कांट्रेक्टर पद्म सिंघानिया की है। उद्यमी ने तीन पीढ़ी से अपने यहां देहाड़ी करने वाले एक विश्वासपात्र नौकर के नाम पर यह जमीन खरीद रखी थी। आयकर विभाग ने बेनामी लेनदेन (निषेध), संशोधित एक्ट-2016 के तहत इस जमीन को प्रोविजनल अटैचमेंट कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि पदम सिंघानिया ने इस जमीन को खरीदने में मप्र भू राजस्व संहिता-1959 का भी उल्लंघन किया है। क्योंकि यह जमीन एक आदिवासी की थी। नियमानुसार एक आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीद सकता है। सिंघानिया ने यह जमीन अपने आदिवासी नौकर के नाम से खरीदी। बाद में अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करा ली। सूत्रों ने बताया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर में लेनदेन एक चेक के जरिए किया गया। सौदे में उस चेक का केवल नाम दिया गया था। बाद में इस चेक को भुनाया ही नहीं गया।
लंबी जांच के बाद की प्रॉपर्टी अटैच
आयकर विभाग भोपाल की बेनामी विंग की एक टीम प्रॉपर्टी की जांच करने के लिए शहडोल और उमरिया गई। वहां उसने 15 दिन इसकी पड़ताल की। इस दौरान कई गांव वालों से पूछताछ की गई। उसके बाद विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
इनका कहना है
 मैं अस्वस्थ हूं। अपना इलाज करवा रहा हूं। यह कार्रवाई आयकर विभाग की है। इस बारे में उन्हीं से जानकारी लीजिए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
-पदम सिंघानिया

 

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