कटनी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से मंदिर हटाने नोटिस

कटनी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से मंदिर हटाने नोटिस

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-15 09:28 GMT
कटनी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से मंदिर हटाने नोटिस

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  कटनी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अवैधानिक तरीके से बनाए गए मंदिर को हटाने जबलपुर डीआरएम, एडीआरएम, डीसीएम, मुख्य सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ, गृह सचिव और कटनी कलेक्टर को नोटिस दिया गया है। सतना बिल्डिंग जबलपुर निवासी अधिवक्ता सतीश वर्मा की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धर्मस्थल नहीं बनाए जा सकते हैं। इसके बावजूद कटनी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अवैधानिक तरीके से मंदिर बना लिया गया है। इसके साथ ही कटनी रेलवे स्टेशन की कई साइडिंग पर भी मंदिर बनाए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि मामला संज्ञान में आने के बाद रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी सर्कुलेटिंग एरिया और साइडिंग से मंदिर हटाने की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जल्द ही मंदिर नहीं हटाए जाते हैं तो न्यायालय की शरण ली जाएगी।

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