बिल अदा न करने वाले बुजुर्ग को बांधकर रखा अस्पताल ने!
बिल अदा न करने वाले बुजुर्ग को बांधकर रखा अस्पताल ने!
शाजापुर के निजी अस्पताल के मामले पर हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को जवाब पेश करने कहा
डिजिटल डेस्क जबलपुर । शाजापुर के एक निजी अस्पताल द्वारा बिल अदा न करने वाले एक 80 साल के बुजुर्ग को बांधकर रखने के मामले पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजा गया, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने जनहित याचिका के रूप में की। युगलपीठ ने मामले पर केन्द्र व राज्य सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश देकर अगली सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित की है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल डॉ. अश्वनी कुमार ने वहां के रजिस्ट्रार जनरल को शाजापुर के निजी अस्पताल में बिल का भुगतान न करने वाले एक बुजुर्ग का मामला शिकायत के रूप में भेजा था। भारत के प्रधान न्यायाधीश ने यह मामला मप्र हाईकोर्ट भेजा, ताकि इस बारे में उचित कार्रवाई हो सके। मामले को गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने उसे पीआईएल का दर्जा दिया। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी जेके जैन व राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके वर्मा हाजिर हुए। श्री वर्मा ने युगलपीठ को बताया कि शाजापुर कलेक्टर ने मामले का खुलासा होते ही संबंधित अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और आरोपित तौर पर बांधकर रखे गए बुजुर्ग को मुक्त करा दिया गया। इस पर युगलपीठ ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देकर सुनवाई मुलतवी कर दी।