बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध बरकार, सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच करेगी फैसला

बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध बरकार, सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच करेगी फैसला

Tejinder Singh
Update: 2017-12-12 15:08 GMT
बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध बरकार, सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच करेगी फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन का मसला फिर से लटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई हाईकोर्ट के बैलगाड़ी दौड़ पर लगाए प्रतिबंध के फैसले को बरकरार रखा है। मामले पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच की ओर से इसे लार्जर बेंच को भेजा गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 8 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।

तीन या पांच सदस्यीय बेंच करेगी फैसला

राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता निशांत कातनेश्वर के अनुसार राज्य में बैलगाड़ी दौड़ के मसले पर अब तीन या पांच सदस्यीय बेंच फैसला करेगी। उन्होने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मसले को लार्जर बेंच को रेफर किया जाना बैलगाडी दौड़ के आयोजकों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस खेल के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखती तो शायद बैलगाडी दौड प्रेमियों के पक्ष में निराशा आती। अब यह पूरा मामला नए सीरे से खुलेगा।

पशुओं की क्रुरता को रोकने के अगस्त में बना कानून

बता दें कि राज्य सरकार ने राज्य में बैलगाडी दौड के आयोजन की इजाजत मांगने वाली याचिका दायर की थी। जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाती, तो बैलगाडी दौड के आयोजन का रास्ता साफ हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए लार्जर बेंच को भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पशुओं की क्रुरता को रोकने के लिए बीते अगस्त महीने कानून बनाया है। बैलों पर क्रुरता करने वालों पर 5 लाख का जु र्माना, 3 साल की कैद आदि सजा का इसमें प्रावधान है। लेकिन इस कानून के खिलाफ पशु प्रेमियों ने हाईकोर्ट में चुनौति दी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस खेल पर प्रतिबंद लगाया है।
 

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