पार्षदों के निर्वाचन में खर्च की अिधकतम सीमा तय हुई

पार्षदों के निर्वाचन में खर्च की अिधकतम सीमा तय हुई

Bhaskar Hindi
Update: 2020-06-27 08:44 GMT
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डिजिटल डेस्क जबलपुर । नगरीय निकाय चुनावों में पार्षदों के चुनाव खर्च की सीमा तय करते हुए राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक 10 लाख से अधिक की आबादी वाले नगर निगमों में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख 75 हजार रुपए और दस लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में खर्च की सीमा 3 लाख 75 हजार रुपए होगी। इसी तरह नगर पालिकाओं में एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में ढाई लाख रुपए और एक लाख से 50 हजार के बीच की आबादी वाले क्षेत्र के लिए डेढ़ लाख व 50 हजार से कम की आबादी के लिए खर्च की सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है।  नगर परिषदों में खर्च की सीमा 75 हजार रुपए होगी। इस अधिसूचना की प्रति राज्य सरकार ने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपाण्डे और रजत भार्गव की ओर से दायर अवमानना याचिका में जवाब के साथ पेश की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पराग चतुर्वेदी पैरवी कर रहे हैं।

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