ताज महल तक खुल गया, कोरोना वायरस की आड़ में कब तक बंद रहेगी रिज रोड

ताज महल तक खुल गया, कोरोना वायरस की आड़ में कब तक बंद रहेगी रिज रोड

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-13 08:45 GMT
ताज महल तक खुल गया, कोरोना वायरस की आड़ में कब तक बंद रहेगी रिज रोड

याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय 
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट में सोमवार को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि लॉकडाउन के बाद ताज महल को भी कुछ शर्तों के साथ खोल दिया गया है, फिर कोरोना वायरस की आड़ में कब तक रिज रोड को बंद रखा जाएगा। यह दलील सेना की ओर से पेश उस जवाब पर दी गई, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस समाप्त होने के बाद रिज रोड को खोल दिया जाएगा।
एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को सेना के जवाब पर रिजॉइंडर पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया है। रिज रोड निवासी अनिल साहनी और साउथ सिविल लाइन्स निवासी  दीपक ग्रोवर की दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि 20 मार्च 2020 से सेना ने रिज रोड को बंद कर दिया है, जबकि रिज रोड की दूसरी तरफ स्थित मानेक शॉ रोड को खोलकर रखा गया है। रिज रोड बंद होने से लॉ  यूनिवर्सिटी, सेंट्रल स्कूल, बीएसएनएल ट्रेनिंग सेन्टर के कर्मचारियों और वहाँ रहने वाले रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को सेना की ओर से जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि सेना ने भी देश की किसी सड़क को बंद नहीं किया है, फिर रिज रोड को क्यों बंद कर रखा गया है। उन्होंने सेना के जवाब पर विस्तृत रिजॉइंडर पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिए जाने अनुरोध किया, जिसे डिवीजन बैंच ने स्वीकार कर लिया। 
 

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