TRP Case : आरोप पत्र में अर्णब के खिलाफ सबूत नहीं, रिपब्लिक टीवी का दावा
TRP Case : आरोप पत्र में अर्णब के खिलाफ सबूत नहीं, रिपब्लिक टीवी का दावा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। टेलिविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के कथित घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस की ओर से दायर किए गए आरोप पत्र में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आरोपपत्र में गोस्वामी के खिलाफ किसी सबूत का खुलासा नहीं किया गया है। रिपब्लिक टीवी के सभी चैनलों का संचालन करने वाली कंपनी एआरजी आउटलायर मीडिया ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर यह दावा किया है।
कंपनी ने यह हलफनामा पुलिस की ओर से दायर किए गए हलफनामे के जवाब में दायर किया है। जवाबी हलफनामे में आरोपपत्र का उत्तर देते हुए कंपनी ने कहा कि पुलिस ने मामले में उसके कर्मचारियों को गलत तरीके से फंसाया है। हलफनामे के मुताबिक उसके चैनलों एवं कर्मचारियों के खिलाफ दायर मामला पूरी तरह बदले और ग दुर्भावना से प्रेरित है। हलफनामे कहा गया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत एवं पालघर में साधुओं की पीट-पीटकर की गई हत्या को लेकर बेखौफ रिपोर्टिंग की वजह से रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों को निशाना बनाया गया है।
हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस ने अर्नब गोस्वामी एवं ब्रॉडकॉस्ट ऑडियंस रिसर्च कांउसिल (बीएआरसी) के पूर्व मुख्य कार्याधिकारी पार्थो दासगुप्ता के बीच हुई कथित व्हाट्सऐप चैट के चुनिंदा अंश लीक किए हैं। गौरतलब है कि पिछले महिने मुंबई पुलिस ने मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और अपराध शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त शशांक सांडभोर के जरिए दो हलफनामा दाखिल किए थे तथा कहा था कि पुलिस रिपब्लिक टीवी या उसके कर्मचारियों को निशाना नहीं बना रही है। पुलिस ने दावा किया कि मामले की जांच में राजनीतिक बदले जैसी कोई बात नहीं है।