हाईकोर्ट ने पूछा - कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए क्या कर रही सरकार

हाईकोर्ट ने पूछा - कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए क्या कर रही सरकार

Tejinder Singh
Update: 2021-05-12 14:31 GMT
हाईकोर्ट ने पूछा - कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए क्या कर रही सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बच्चों में कोरोना के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों ने चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाए। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि उत्तरप्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को खतरा होने की आशंका के चलते एक अस्पताल सिर्फ बच्चों के लिए आरक्षित रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार यहां ऐसा करने पर विचार क्यों नहीं करती।

10 हजार बच्चों को हुआ कोरोना 

वहीं मुंबई महानगर पालिका की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि अप्रैल 2021 तक दस साल तक की उम्र के दस हजार बच्चे कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। इसमें से 10 साल से कम उम्र के 17 बच्चों की मौत हुई है।10 से 18 साल के 33 बच्चों ने भी कोरोना से जान गवाई है। इस पर खंडपीठ ने सरकार से बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने को लेकर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करें कि गांवों में कोरोना का संक्रमण न फैले। 

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