अब ‘डिजियात्रा’ से भरें उड़ान  

अब ‘डिजियात्रा’ से भरें उड़ान  

Bhaskar Hindi
Update: 2017-06-08 17:37 GMT

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. अगर आप फ्लाइट में सफर करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए. आपको टिकट बुकिंग के वक्त ही अपना आधार, पैन अथवा पासपोर्ट नंबर भरना होगा. हालांकि, यह अनिवार्य नहीं है, पर आप अपनी सुविधा के लिए इस स्कीम का चुनाव कर सकते हैं. सरकार अगले 3 माह में ‘डिजियात्रा’ नाम की एक स्कीम लागू करने जा रही है.

केंद्रीय विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि डिजियात्रा के तहत यात्री को बुकिंग के वक्त आधार, पैन, पासपोर्ट अथवा अन्य किसी दस्तावेज का नंबर देना होगा. आधार ही नहीं, इनमें से कोई भी एक नंबर काफी होगा. एक बार आधार, पैन अथवा पासपोर्ट नंबर दर्ज कराने के बाद यात्री को मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिये एक डिजिटल क्यूआर कोड आवंटित किया जाएगा.

आधार को किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा. आधार ही क्यों, स्वयं डिजियात्रा भी वैकल्पिक होगी. इसके लागू होने के बाद भी यात्री मौजूदा तरीकों से विमान यात्रा कर सकेंगे. इनके तहत एयरपोर्ट में प्रवेश से लेकर बोर्डिंग गेट पार करने और विमान में सवार होने तक जांच अफसरों को टिकट और बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है.

यह कोड एयरपोर्ट में प्रवेश से लेकर सिक्योरिटी जांच, बोर्डिंग गेट पार करने और विमान में सवार होने तक हर जगह काम करेगा. हर जगह इलेक्ट्रॉनिक गेट के जरिये यात्री की पहचान होगी और हरी झंडी मिलती जाएगी. कोड का मिलान नहीं होने पर यात्री आगे नहीं जा सकेगा. लांकि एयरपोर्ट के भीतर अन्य सेवाएं हासिल करने के लिए यात्री को आधार कार्ड वगैरह दिखाना होगा.

अभी विमान यात्रियों को एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर सीआइएसएफ जवान को कागजी या डिजिटल टिकट के साथ अपना कोई एक वास्तविक पहचान पत्र दिखाना पड़ता है. इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आइकार्ड, पासपोर्ट आदि शामिल हैं. इसके बाद यदि टिकट कागजी है, तो एयरपोर्ट के भीतर संबंधित एयरलाइन काउंटर से कागजी बोर्डिंग पास लेना पड़ता है.

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