मंदसौर गैंगरेप : दोनों दोषियों को फांसी की सजा, 2 महीने से कम समय में आया फैसला

मंदसौर गैंगरेप : दोनों दोषियों को फांसी की सजा, 2 महीने से कम समय में आया फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2018-08-21 09:26 GMT
मंदसौर गैंगरेप : दोनों दोषियों को फांसी की सजा, 2 महीने से कम समय में आया फैसला
हाईलाइट
  • 8 साल की मासूम के साथ किया था दुष्कर्म।
  • मंदसौर गैंगरेप कांड में आरोपी को फांसी की सजा का ऐलान।
  • स्पेशल सेशन कोर्ट का फैसला ।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश के बहुचर्चित मंदसौर गैंगरेप कांड में फैसला सुनाते हुए सेशन कोर्ट ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले ADJ निशा गुप्ता ने मंगलवार को ही दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। आरोपी आसिफ और इमरान ने 7 साल की बच्ची के साथ 26 जून को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने 2 महीने से भी कम वक्त में दोषों को फांसी की सजा सुनाई। आरोपियों को अपहरण के मामले 10 साल, जानलेवा हमले में आजीवन कारावास और रेप के मामले में फांसी की सजा दी गई है।

 

मंदसौर में 26 जून को 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया था। इस मामले आरोपी आसिफ और इरफान खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई। इस पूरे मामले में सरकार ने एसआईटी गठित करके मामले की जांच का जिम्मा डीएसपी राकेश मोहन शुक्ला को दिया था।


फैसले के एक दिन पहले सोमवार की रात में दोनों दरिंदों के चेहरों पर सजा की आशंका के चलते डर साफ देखा गया। जेल सूत्रों की माने तो सोमवार की सुबह से ही दोनों आरोपियों के चेहरे पर सजा को लेकर बैचेनी थी। शाम को करीब साढ़े छह बजे से सात बजे के बीच दोनों आरोपियों को खाना दिया। लेकिन सजा के डर से आरोपियों ने कम खाना खाया। उसके बाद अपने बैरक कभी बैठते तो कभी ऊपर देखते। देर रात तक आरोपी कभी बैरक में खड़े हो इधर-उधर घूमते तो कभी करवटे बदलते रहते।

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बच्ची के स्वास्थ्य और शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार 
शिवराज सरकार ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन पीड़िता के पिता ने मुआवजे को ठुकरा दिया था। मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने बताया कि, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पीड़ित बच्ची के पिता के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे। उन्होंने बताया बच्ची के स्वास्थ्य और शिक्षा का खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार ने ली है।
 

 

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