जमीन गैर अधिसूचित करने के मामले में येदियुरप्पा अदालत में हुए पेश, जमानत की लगाई गुहार

बेंगलुरु जमीन गैर अधिसूचित करने के मामले में येदियुरप्पा अदालत में हुए पेश, जमानत की लगाई गुहार

IANS News
Update: 2022-06-17 13:31 GMT
जमीन गैर अधिसूचित करने के मामले में येदियुरप्पा अदालत में हुए पेश, जमानत की लगाई गुहार
हाईलाइट
  • इससे पहले बेंगलुरु की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ मार्च में आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा बेल्लंदूर में 4.30 एकड़ जमीन को गैर अधिसूचित करने के मामले में शुक्रवार को लोकायुक्त अदालत के समक्ष पेश हुए। येदियुरप्पा के वकील ने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जमानत याचिका भी दायर की है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को इस पर आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होनी है।

यह मामला बेंगलुरू के पास बेल्लंदूर में साढ़े चार एकड़ जमीन गैर अधिसूचित करने से जुड़ा है। बेंगलुरु निवासी शिकायतकर्ता वासुदेव रेड्डी ने 2013 में शिकायत दर्ज कराई थी कि येदियुरप्पा जब 2006 में एच डी कुमारस्वामी के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 4.30 एकड़ जमीन को गैर अधिसूचित करने में अनियमितता बरती थी। यह जमीन कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा आईटी पार्क के लिए अधिगृहित की गई थी। जमीन गैर अधिसूचित करने के बाद उद्यमियों को आवंटित की गई।

इससे पहले बेंगलुरु की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ मार्च में आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। विशेष जज बी जयंत कुमार ने येदियुरप्पा के खिलाफ समन दर्ज किया था। विशेष अदालत का कहना था कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ, कानून विभाग, एडवोकेट जनरल और खनन विभाग के अतिरिक्त सचिव की जमीन गैर अधिसूचित नहीं करने की सलाह के बावजूद येदियुरप्पा ने ऐसा किया। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है येदियुरप्पा ने अपने वैध अधिकारों के तहत जमीन को गैर अधिसूचित किया।

 

आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Tags:    

Similar News