खबरी को 1 लाख, स्टिंग करने पर 25 हजार रु. का पुरस्कार
सजगता खबरी को 1 लाख, स्टिंग करने पर 25 हजार रु. का पुरस्कार
डिजिटल डेस्क, यवतमाल । अवैध रूप से गर्भपात करवाना, उसी प्रकार सोनोग्राफी केंद्रों पर गर्भलिंग परीक्षण करना, स्त्री भ्रूण होने की जानकारी मिलने के बाद अबार्शन करवाना यह सभी बातें कानूनी अपराध है। ऐसे चिकित्सकों की खबर देने वालों को 1 लाख रुपए और जो महिला इसका स्ट्रिंग ऑपरेशन करवाएगी उसे 25 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी जानकारी टोल फ्री नंबर 18002334475 अथवा www.amchimulgi.gov.in पर दें। गर्भलिंग परीक्षण तथा स्त्री भ्रूणहत्या करने वालों का पर्दाफाश करने के लिए नागरिकों से सामने आने की अपील जिलाधिकारी अमोल येडगे ने की है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी दंपति को गर्भलिंग जांच के लिए प्रवृत्त न करें।
गर्भलिंग से संबंधित सेवा देने वाले चिकित्सक, अस्पताल, प्रयोगशाला आदि की जानकारी सबूत के साथ सीएस को दें। इस कानून के अंतर्गत प्रसूति पूर्व लिंग जांच करना अपराध है। जिस दंपति को एक या दो बेटी है ऐसे लोग ही जांच करवाने के पक्ष में रहते हैं। स्त्री भ्रूण हो तो गर्भपात किया जाता है। इस पर पाबंदी है। गर्भलिंग जाननेवाले व्यक्ति को जुर्माना और सजा का प्रावधान है। गर्भलिंग बतानेवाले डाक्टर को सजा और जुर्माना तथा वैद्यकीय परिषद का पंजीयन 5 साल के लिए रद्द करने का प्रावधान है। इस अपराध में जमानत नहीं मिलती है। यह जानकारी सीएस डा. तरंगतुषार ने दी है।