बेमौसम बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान, 10 हजार करोड़ रुपए से किसानों को मिलेगी मदद
बेमौसम बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान, 10 हजार करोड़ रुपए से किसानों को मिलेगी मदद
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शनिवार को मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्षा पर हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान का पंचनामा करने के लिए पहले ही आदेश दिए गए थे।
उन्होंने कहा कि जहां पंचनामा के लिए सरकारी अमला नहीं पहुंच सका है, वहां के किसान फसलों की फोटो व्हाट्सएप पर अपलोड़ कर भी नुकसान भरपाई पा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मदद का इंतजार किए बगैर राज्य सरकार अपनी निधि से मदद करेंगी। राज्य के पचास लाख किसानों ने फसल बीमा कराया है। बीमा कंपनियां उनको तत्काल मदद करने के लिए संबंधित कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नुकसान का फाईनल आकड़ा आने तक किसानों की मदद के लिए फिलहाल 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय स्तर पर पंचनामा रिपोर्ट मिलने के बाद तय किया जाएगा कि किस फसल के लिए कितना नुकसान देना है।
अमरावती में गीला अकाल घोषित करने की मांग
अमरावती से विधायक रवि राणा ने शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अमरावती में गीला अकाला घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बेमौसाम बारिश से अमरावती सहित विदर्भ के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राणा के अनुसार मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य के मुख्य सचिव अजोय मेहता को निर्देश दिया है कि निरीक्षण कर 15 दिनों के भीतर अकाल घोषित किया जाए।
ज्यादा किराया वसूलने वाली निजी बसों की शिकायत करें : परिवहन अधिकारी
त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए निजी बस संचालक तय किराए के मुकाबले अधिक शुल्क वसूलते हैं। जो लोगों के साथ धोखाधड़ी है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने ज्यादा किराया वसूलने वाली निजी बसों की शिकायत करने का आह्वान किया है। जीआर के तहत निजी ट्रैवल्स बसें अधिकतम किराये से ज्यादा किराया नहीं ले सकते। अधिकतम किराये से ज्यादा किराया लेने पर यात्री दस्तावेजों के साथ आरटीआे में शिकायत कर सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल ने हर जोन में किराया तय किया है। निजी ट्रैवल्स बस उस संवर्ग के लिए आने वाले प्रति किमी किराया रेट के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रहेगा, ऐसा अधिकतम किराया सरकार ने 27 अप्रैल 2018 के जीआर में तय किया है।