फरीद तानसा हत्याकांड में 6 आरोपियों को मिली उम्रकैद, 11 दोषी करार

फरीद तानसा हत्याकांड में 6 आरोपियों को मिली उम्रकैद, 11 दोषी करार

Tejinder Singh
Update: 2018-05-30 14:25 GMT
फरीद तानसा हत्याकांड में 6 आरोपियों को मिली उम्रकैद, 11 दोषी करार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की एमसीओसी कोर्ट (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून) ने माफिया सरगना फरीद तानसा की हत्या के मामले में 11 आरोपियो को दोषी ठहाराया है। इसमें से 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि पांच लोगों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। तानसा छोटा राजन का भी सहयोगी था। जस्टिस एसएम भोसले ने 6 आरोपियों को भारतीय दंड सहिता की धारा 302 व एमसीओसी कानून की धारा 3(1) के तहत दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि पांच लोगों को  हत्या के इस मामले में सहयोग देने व संगठित गिरोह का हिस्सा होने के लिए मकोका कानून की धारा 3(2) के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के जेल की सजा सुनाई।

जिन 6 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है उसमे जफर खान, मोहम्मद साकिब खान, मोहम्मद रफीक शेख, रवि प्रकाश सिंह, पंकज सिंह व रणधीर सिंह का नाम शामिल है। जबकि दस साल की सजा पानेवाले मुजरिमों में रविंद्र वारेकर विश्वनाथ शेट्टी, दत्तात्रेय भाकरे,राजेंद्र चव्हाण व दिनेश भंडारी के नाम का समावेश है।

तानसा की 3 जून 2010 को उसके मुंबई के टिलक नगर स्थित आवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रियल इस्टेट कारोबार तानसा के हत्या की एक वजह थी।  भरत नेपाली गिरोह के इशारे पर तानसा की हत्या की गई थी। आरोपी बिल्डर दत्तात्रेय भाकरे ने इसके लिए करीब 90 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे ने पैरवी की।

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