नागपुर: तब्लीगी जमात के 9 लोगों को मिली सशर्त जमानत

नागपुर: तब्लीगी जमात के 9 लोगों को मिली सशर्त जमानत

Anita Peddulwar
Update: 2020-06-13 11:14 GMT
नागपुर: तब्लीगी जमात के 9 लोगों को मिली सशर्त जमानत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गड़चिरोली में 5 अप्रैल को पकड़े गए तब्लीगी जमात के 9 सदस्यों को जमानत दी है। ये सभी विदेशी हैं और कजाकिस्तान और किर्गीस्तान के निवासी हैं। आरोपियों में बत्रोव शुख्रतबेक, उसमाबनोव उसमाबाई, सुवन्कुलोव बस्कतबेक, सादिकोव इसरोईल, तोगाईबाएव नुरबोलत, अशिरबाएव रुस्लान, ओमरॉव एप्कहत, एरालिब्नोव झांबोटा और मुखम्बवबेथसोनव अदिर शामिल हैं। इन सभी पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था। गड़चिरोली पुलिस ने उनके खिलाफ भादंवि, द इपिडेमिक डिसिज एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार आरोपियों को भारत आने के लिए टूरिस्ट वीजा मिला था। 11 मार्च को वे गड़चिरोली आए और तब से यहां की एक मस्जिद में छिप कर रह रहे थे। इस दौरान वे कई लोगों के संपर्क में आए और उन्हें कोरोना के खतरे में डाल दिया। 

सी-फाॅर्म देकर दी थी पूरी जानकारी
तब्लीगी जमात के सदस्यों के बचाव में उनके वकील फिरदौस मिर्जा और मीर नगमान अली ने हाईकोर्ट में दलील दी कि 11 मार्च को दिल्ली से गड़चिरोली आने पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सी-फाॅर्म देकर अपनी जानकारी दी थी। इसके बाद 21 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा। ऐसे में उनका गड़चिरोली में प्रवेश किसी प्रकार से अवैध नहीं था और न ही उन्होंने तब्लीगी जमात की गतिविधियों में हिस्सा लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई कोरोना जांच में भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्या. मनीष पितले की खंडपीठ ने उन्हें सशर्त जमानत दी। आरोपी अब चंद्रपुर के दारुल ऊलूम शाही में रहेंगे। उन्हें हर सोमवार को चंद्रपुर पुलिस में रिपोर्ट करना होगा।

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