335 दिन गैर हाजिर रहने वाले CRPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी सही : हाईकोर्ट

335 दिन गैर हाजिर रहने वाले CRPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी सही : हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-13 19:07 GMT
335 दिन गैर हाजिर रहने वाले CRPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी सही : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बिना अनुमति के 335 दिन तक लगातार ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने वाले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के एक जवान को बांबे हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। अवैध रुप से 335 दिन तक ड्यूटी पर गैर हाजिर होने की वजह से कांस्टेबल आरए हिंगोले को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ हिंगोले ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

जस्टिस आरएम सावंत व जस्टिस नितिन सांब्रे की बेंच के सामने हिंगोले की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते उनके मुवक्किल इतने दिनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। ऐसे में नौकरी से निकाला जाना काफी कड़ी सजा है। यह नियमों के अनुरुप नहीं है।

वहीं केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर वकील राजीव चव्हाण ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्योंकि वह 16 जुलाई 2004 से 15 जून 2005 तक अनधिकृत रुप से ड्यूटी सेमें अनुपस्थित रहा है। विभागीय जांच के दौरान याचिकाकर्ता के पक्ष को सुना गया है। नैसर्गिक न्याय के सिध्दांत के तहत याचिकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है। उसने जो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए थे वे प्रमाणिक नजर नहीं आए।

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खं़डपीठ ने कहा कि सीआरपीएफ अनुशासित फोर्स है। ऐसे में याचिकाकर्ता का अनधिकृत रुप से 335 दिन अनुपस्थित रहना काफी गंभीर आरोप है। विभागीय जांच के दौरान कानून प्रक्रिया के तहत याचिकाकर्ता पर लगे आरोप साबित हुए है। लिहाजा अब हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। यह कहते हुए बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया।

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