अपनी पूर्व पत्नी से मिलने पहुंचे आरोपी ने कर दी सास की हत्या, बेटों ने उसे पीटकर मार डाला
अपनी पूर्व पत्नी से मिलने पहुंचे आरोपी ने कर दी सास की हत्या, बेटों ने उसे पीटकर मार डाला
डिजिटल डेस्क, बालाघाट। बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम शाखा में बीती रात महिला की हत्या से गुस्साये मृतिका के दोनों पुत्रो ने हत्यारे को पकड़कर पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच में लिया है। घटनाक्रम के अनुसार पाथरी चौकी अंतर्गत लिमोटी के पिपरटोला निवासी केवलसिंह मरकाम का वर्ष 2013 में मलाजखंड थाना अंतर्गत ग्राम खुरसीपार की मंजु से विवाह हुआ था।
विवाह के बाद से ही केवलसिंह मरकाम अपनी पत्नी मंजु के साथ मारपीट करता रहता था। जिससे परेशान होकर विवाह के डेढ़ साल बाद ही मंजु अपने मायके खुरसीपार में रहने लगी थी। 20 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के बाद मंजु का पारिवारिक सहमति से शाखा निवासी राजकुमार धुर्वे से विवाह हो गया था। राजकुमार की भी मंजु से दूसरा विवाह था। राजकुमार के साथ मंजु के विवाह होने की जानकारी के बाद केवलसिंह मरकाम चाह रहा था कि मंजु फिर उसके साथ रहने लगे। जो मंजु को स्वीकार नहीं था। पुलिस की मानें तो इसी बात को लेकर केवलसिंह मरकाम राजकुमार और मंजु से रंजिश पाले हुए था।
बताया जाता है कि बीते दिवस शाम जब राजकुमार घर में था, उस दौरान केवलसिंह मंजु से मिलने घर आया था। जिसे राजकुमार ने वहां से भगा दिया था, लेकिन राजकुमार और मंजु को लेकर अपने मन में रंजिश पाले केवलसिंह ने दोनों की हत्या करने की ठानकर धारधार चाकू के साथ घर के पीछे मवेशी बांधने के स्थान से घर में घुसा। इससे पहले कि वह मंजु और राजकुमार के कमरे तक पहुंचता राजकुमार की मां वृद्धा फगनबाई ने केवलसिंह को देखकर शोर मचाया तो केवलसिंह ने साथ लाये चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वृद्धा की चीख सुनकर बचाव करने आये विशालसिंह और राजकुमार तो आरोपी ने उन दोनों पर भी चाकुओं से हमलाकर दिया।
इसी दौरान विशालसिंह और राजकुमार ने किसी तरह आरोपी केवलसिंह को पकड़कर उससे चाकू छुड़ाया और उसे घसीटते हुए घर के बाहर लेकर पहुंचे। केवलसिंह को नंगे हालत में बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की जिससे केवलसिंह की भी मौत हो गई। इस मामले में बिरसा पुलिस ने वृद्ध फगनबाई की हत्या मामले में मृतक हत्यारे केवलसिंह के खिलाफ 302, 307 का मामला कायम किया है। जबकि केवलसिंह की हत्या मामले में वृद्ध महिला के घायल दोनों पुत्र विशालसिंह और राजकुमार पिता मिलापसिंह धुर्वे के खिलाफ धारा 302, 34 का मामला कायम कर जांच में लिया है।