आफिया केस : छह साल की बेटी से पिता ने किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

आफिया केस : छह साल की बेटी से पिता ने किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-12-24 15:58 GMT
आफिया केस : छह साल की बेटी से पिता ने किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
हाईलाइट
  • आफिया की मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता अफजल खान को फांसी की सजा सुनाई है।
  • पिछले साल मार्च में हुए इस मामले पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है
  • भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एडिशनल जज कुमुदनी पटेल ने सोमवार को फैसला सुनाया।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। कोहेफिजा के बरेला गांव में छह वर्षीय आफिया की हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता अफजल खान को फांसी की सजा सुनाई है। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एडिशनल जज (पॉक्सो एक्ट) कुमुदिनी पटेल ने सोमवार को ये फैसला सुनाया है। अफजल खान को बलात्कार और निर्मम हत्या के मामले में दोषी पाया गया है। बता दें कि अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के कारण अफजल ने इस वारदात को अंजाम दिया था।

यह घटना 2017 के मार्च की है। पिछले साल भोपाल के बरेला गांव में छह साल की एक बच्ची अपने ही घर में फांसी पर लटकी हुई मिली थी। स्थानीय कोहेफिजा थाना के प्रभारी अनिल बाजपेयी ने बताया था कि आफिया खान का शव उसके घर के शेड पाइप पर दुपट्टे से बंधा हुआ मिला था। आफिया पहली कक्षा की छात्रा थी और घटना के वक्त वह घर में अकेली थी। बाजपेयी ने बताया था कि आफिया की तीन बहनें और एक भाई है जो उस वक्त खेलने गए थे। जब वह वापस आए, तो उन्हें आफिया शेड के पाइप पर दुपट्टे से लटकी हुई मिली। 

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पाया था कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक हत्या है। जिसके बाद इस बच्ची के पिता अफजल को गिरफ्तार कर लिया गया था। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर टी. पी. गौतम ने बताया कि 15 मार्च 2017 की रात को हमीदिया अस्पताल से पुलिस थाना कोहेफिजा को आफिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर मिली थी। जांच में पुष्टी हुई कि अफजल तीन-चार माहीनों से बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य और बलात्कार कर रहा था। एक साल से चल रही सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने इसपर फैसला दिया है। 

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