कुएं में पानी लेने गई नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को उम्रकैद

कुएं में पानी लेने गई नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को उम्रकैद

Bhaskar Hindi
Update: 2019-02-22 07:41 GMT
कुएं में पानी लेने गई नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क,सतना। पानी भरने गई 15 वर्षीय किशोरी को कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय एट्रोसिटीज एक्ट ने दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अजीत सिंह की अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
पानी लेने गई थी पीडिता
पीआरओ फखरुद्दीन ने बताया कि 6 जून 16 को पीडिता पानी लेने डब्बू सिंह के प्लाट गई थी। वहां बने कमरे में आरोपी मौजूद था। पीडि़ता ने पानी लेने के लिए बाउंड्री का गेट खटखटाया तो आरोपी ने गेट खोल दिया। पीडि़ता ने प्लास्टिक के 2 डिब्बों में पानी भरा और जाने के लिए साइकिल में टंगा दिया। इसी दौरान आरोपी ने पीडि़ता को जबरजस्ती पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर  दुष्कर्म किया। पीडि़ता ने घटना की रिपोर्ट अपनी मां और बहन के साथ जाकर  सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भादवि की धारा 376, पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(10) का आरोप पत्र विचारण के लिए अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी आशीष सिंह पिता निरंजन सिंह निवासी हिनौता, गजगोना-मैहर को जेल और जुर्माने की सजा सें दंडित किया है । अभियोजन की ओर से डीडीपी एसएल कोष्ठा ने पक्ष रखा।
 छेडखानी में 1 साल की जेल
महिला के साथ रास्ते में छेडख़ानी करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश अजीत सिंह की अदालत ने एक साल के कारावास के साथ 2 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। पीआरओ फखरुद्दीन ने बताया कि 15 जुलाई 15 को साढ़े 10 बजे 50 वर्षीय महिला घर जा रही थी। रास्ते में तिराहे के पास आरोपी मोटर साइकिल से आया और छेडख़ानी किया। रिपोर्ट पर कोलगवां थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 354 और एससी-एसटी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी लालमणि तिवारी पिता रामेश्वर तिवारी पुरैनिहा को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है, वहीं सहआरोपी सुशील कहार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है।

 

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