नागपुर की 56 दुकानों पर कार्रवाई, 3 लाख 10 हजार जुर्माना वसूला

नागपुर की 56 दुकानों पर कार्रवाई, 3 लाख 10 हजार जुर्माना वसूला

Anita Peddulwar
Update: 2020-07-22 06:36 GMT
नागपुर की 56 दुकानों पर कार्रवाई, 3 लाख 10 हजार जुर्माना वसूला

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करने की शर्त पर लॉकडाउन शिथिल किया गया। दुकान खोलने, बंद करने का टाइम-टेबल निश्चित किया गया है। दुकानदार और ग्राहकों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजेशन अनिवार्य किया गया है, लेकिन सभी दिशा-निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ मनपा प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए स्वच्छता विभाग उपायुक्त से लेकर निरीक्षक तक, एनडीएस जवानों, पुलिस निरीक्षक तथा वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। अधिकार का उपयोग करते हुए शहर के विविध बाजारों में 56 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर 3 लाख 10 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया।

मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के स्थानीय संकाय को अधिकार दिए गए हैं। मनपा के एनडीएस दल ने 5 जून से 18 जुलाई तक 1,380 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रति व्यक्ति 1000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। सवा महीने की कालावधि में मास्क नहीं पहनने वालों से 13 लाख 80 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया है।

6 दुकानदारों पर दूसरी बार कार्रवाई
50 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर प्रति दुकानदार 5 हजार रुपए और 6 दुकानदारों के खिलाफ दूसरी बार कार्रवाई कर प्रति दुकानदार 10 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया। मनपा के एनडीएस दल ने 13 से 20 जुलाई के बीच यह कार्रवाई की।

जो पालन नहीं करेेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा
लॉकडाउन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शिथिल किया गया है। कोराेना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नागरिकों को करना ही है। दुकानों का टाइम-टेबल दिया गया है। दुकानदार और ग्राहकों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। जो नियमों का पालन नहीं करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ संक्रामक रोग प्रतिबंधक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। -तुकाराम मुंढे, आयुक्त, मनपा

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