मदनमहल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने में कोताही पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

मदनमहल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने में कोताही पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

Bhaskar Hindi
Update: 2019-01-29 17:45 GMT
मदनमहल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने में कोताही पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट ने मदनमहल पहाड़ी से अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने में कोताही बरतने पर राज्य शासन और नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस आरएस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाकर कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को नियत की गई है।

राज्य शासन और नगर निगम की ओर से मंगलवार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में पाया गया कि विधानसभा चुनाव के पहले से अतिक्रमण हटाने का कार्य रोक दिया गया है। केवल दिखावे के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट देखने के बाद युगल पीठ ने राज्य शासन और नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि उनका काम बेहद धीमा और लचर है। युगल पीठ ने 27 नवंबर 2018 को जारी किए गए आदेश के अनुसार कार्रवाई जारी रखने के लिए कहा है। युगल पीठ ने एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के बाद कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
 

चार धर्मस्थलों के पेश किए फोटो
अधिवक्ता सतीश वर्मा ने सुनवाई के दौरान चार धर्मस्थलों और पहाड़ी में अवैध रूप से किए गए निर्माणों के फोटो पेश किए। उन्होंने कहा कि युगल पीठ के आदेश के बाद भी धर्मस्थल और अन्य अवैध निर्माणों को नहीं हटाया जा रहा है। इस पर युगल पीठ ने संज्ञान लेते हुए नगर निगम को जमकर फटकार लगाई। युगल पीठ ने अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए है।
 

जीसीएफ सहित अन्य को पक्षकार बनाने का निर्देश
सुनवाई के दौरान युगल पीठ को बताया गया कि गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) द्वारा पाटबाबा की पहाड़ी में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जीसीएफ, डिफेंस इस्टेट ऑफिसर और अन्य को प्रकरण में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए गए है।
 

ये है मामला
गढ़ा गौड़वाना संरक्षण संघ के किशोरीलाल भलावी, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और अधिवक्ता जकी अहमद की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर कर मदनमहल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने और संरक्षित करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2018 को आदेशित किया कि मदनमहल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाकर संरक्षण की योजना बनाई जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जकी अहमद, बालकिशन चौधरी, राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय गुप्ता और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह हाजिर हुए।

Similar News