आईटी रिटर्न, पैन कार्ड के लिए आधार लिंकिंग जरूरी नहीं

आईटी रिटर्न, पैन कार्ड के लिए आधार लिंकिंग जरूरी नहीं

Bhaskar Hindi
Update: 2017-06-09 13:21 GMT
आईटी रिटर्न, पैन कार्ड के लिए आधार लिंकिंग जरूरी नहीं

नई दिल्ली. आपको इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार को लिंक कराने की कोई जरूरत नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पहले जारी सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले पर कोई फैसला होने तक आदेश पर रोक जारी रहेगी. अब जिनके पास आधार है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय दिखाना चाहिए. जिनके पास नहीं है, उनके लिए यह फिलहाल जरूरी नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 मई को फैसला सुरक्षित रखा था. 

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि आधार को राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. आधार स्कीम और भी किसी तरीके से मानवीय गरिमा पर असर डालती है तो इसका फैसला संविधान बेंच करेगी. बेंच ने ये भी कहा कि सरकार को ये भी तय करना चाहिए कि आधार स्कीम से डाटा लीक न हो. बेंच ने साफ किया कि इनकम टैक्स एक्ट और आधार एक्ट के बीच कोई विवाद नहीं है.

स्थाई खाता संख्या (पैन कार्ड) को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की एक नई सुविधा केंद्र सरकार ने मई में शुरू की थी. सरकार ने इनकम रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड नंबर के साथ-साथ आधार कार्ड नंबर भी अनिवार्य कर दिया है. यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा.

Similar News